हरियाणा

हाईकोर्ट ने रद्द की भू विवाद के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका

सत्यखबर सफीदों (महाबीर मित्तल) – सफीदों में एक बहुमूल्य संपत्ति विवाद के दर्ज मुकद्दमें के एक आरोपी जिला जींद के नरवाना निवासी सुरेंद्र कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को आज शुक्रवार के दिन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इस मुकद्दमें के शिकायतकत्र्ता सुभाष जैन के वकील सुशील कुमार जैन से प्राप्त सूचना अनुसार हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हरिन्द्र सिंह सिद्धू ने इस याचिका में अदालत को प्रस्तुत की गई स्टेटस रिपोर्ट में वर्णित गैरकानूनी गतिविधियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया। जिसमें न्यायमूर्ति ने कहा है कि उनकी नजर में याचिकाकत्र्ता को अग्रिम जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता।

यहां बता दें कि यहां पानीपत-असंध स्टेट हाईवे के साथ की बहुमुल्य भू-संपत्ति पर कई लोगों का विवाद हो गया था, जिसमें सफीदों के सुभाष जैन ने 22 मई 2018 को पुलिस को शिकायत दी थी जिसमें कहा गया था कि मई 2018 में हाईकोर्ट का स्टे होने के बावजूद जमीन का बंटवारा हुए बिना किसी अमान्य हल्फिया ब्यान के सहारे सुरेंद्र कुमार व कई अन्य आरोपियों ने उसकी जमीन में तोडफ़ोड़ करते हुए उस पर अवैध कब्जे का प्रयास किया था।

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जिस पर सफीदों थाना ने आरोपी सुरेंद्र कुमार सहित चार लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी सुरेंद्र व प्रेम सिंगला की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय ने रद्द कर दी थी, आरोपी श्रवण सिंगला को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि उसका बेटा आरोपी सन्नी अभी तक फरार है। इस मुकद्दमें के एक आरोपी प्रेम सिंगला का देहांत हो चुका है।

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